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Ujjain: इंदौर के युवक की उज्जैन लाकर हत्या करने वालों को उम्रकैद, हाथ पर लिखे मां-पप्पा से हुई थी पहचान

उज्जैन में 2021 की हत्या के मामले में इंदौर निवासी दो आरोपियों को उम्रकैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। आरोपियों ने नशे का बहाना बनाकर युवक की हत्या की थी। मामले में डीएनए जांच और परिजनों की पहचान से पुष्टि हुई।

उज्जैन में 3 साल पहले इंदौर के युवक की हत्या के मामले में भैरवगढ़ थाना पुलिस की जांच और अदालती कार्रवाई के बाद दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

घटना 3 जून 2021 की है, जब ग्राम रुई स्थित गड्ढा मार्ग पर खाई में एक युवक की लाश बरामद हुई थी। मृतक की पहचान नहीं हो पाने के कारण शव को पोस्टमार्टम के बाद दफना दिया गया। बाद में जांच में सामने आया कि मृतक के हाथ पर “मां-पप्पा 302” लिखा था। गुमशुदा की जानकारी मांगी गई तो इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र से मृतक की गुमशुदगी दर्ज होने का पता चला। परिजनों ने उज्जैन पहुंचकर शव की पहचान तनु उर्फ तुषार बौरासी (निवासी जयहिंद नगर, इंदौर) के रूप में की।

परिजनों ने बताया कि 1 जून 2021 की रात तनु को सुनील उर्फ मिथुन और निलेश उर्फ जटालु के साथ जाते देखा गया था। दोनों उसे नशा करने के बहाने ले गए थे। जांच में दोनों पर हत्या का शक हुआ, और उनके दोस्त अंकित की पूछताछ से पुष्टि हुई कि निलेश और सुनील ने मिलकर तनु की हत्या की। पुलिस ने इंदौर से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएनए टेस्ट में मृतक के परिजनों से संबंध की पुष्टि हुई।

अदालती सुनवाई के बाद 3 साल बाद, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने सुनील और निलेश को उम्रकैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले का संचालन विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार कुन्हारे ने किया।

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