14 दिसंबर को लगेगी बीएसएनएल की नेशनल लोक अदालत
पुराने बिल की बकाया राशि जमा करने पर मिलेगा 10 से 50 प्रतिशत तक का लाभ
उज्जैन। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 14 दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत में बीएसएनएल द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु जिला न्यायालय उज्जैन, तहसील न्यायालय तराना, महिदपुर, बडनगर एवं नागदा में बकाया लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच सहित मोबाइल पोस्ट-पेड बिल संबंधित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निपटान किया जाएगा। उपभोक्ताओं द्वारा पुराने बिल की बकाया राशि जमा करने पर आकर्षक छूट नियमानुसार 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। उपभोक्ताओं के अनुरोध पर उन्हें पुनः लीज्ड सर्किट, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच सहित मोबाइल सेवाएँ प्रदाय की जाएँगी। बीएसएनएल के उपभोक्ता अपने बिल संबंधित प्रकरणों का निपटान बीएसएनएल के देवास गेट स्थित कार्यालय के राजस्व अनुभाग में व्यक्तिगत रूप में आकर या लैंडलाइन नंबर 2552474 पर संपर्क कर भी करवा सकते हैं।