कोटक महिन्द्रा बैंक की धोखाधड़ी के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट और सत्याग्रह -आचार्य सत्यम्
कोटक महिन्द्रा बैंक अपने ग्राहकों / उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी सम्पत्तियों की नीलामी के संबंध में कर रही

उज्जैन। कोटक महिन्द्रा बैंक अपने ग्राहकों / उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी सम्पत्तियों की नीलामी के संबंध में कर रही है। इस बैंक के 2018 में हुए टायगर ऑक्शन में भवन को नीलामी में खरीदने वाले उपभोक्ता कोमल दुबे के विरुद्ध बैंक की धोखाधड़ी व्यवहार न्यायालय में उजागर हुई जब पूर्व दोषी भवन स्वामी से सांठ-गांठ कर स्थगन आदेश नीलामी से सम्बन्धित मकान पर प्राप्त कर बैंक प्रबंधन ने नीलामी की संपूर्ण राशि रु. 32,00,000 (अक्षरी बत्तीस लाख रुपये) जमा करने के बाद उपभोक्ता को धोखा दिया।
कई बैंक पॉलिसियों के नाम पर भी उसे तथा परिवार को लूटकर किसी भी योजना का कोई भी लाभ आज तक तीन वर्ष से लकवा पीड़ित उपभोक्ता को न देकर टायगर ऑक्शन के नाम पर भी उससे लाखों रुपयों की वसूली करने के बाद नीलामी राशि वापस लौटाने का कुटिलतापूर्ण प्रस्ताव व्यवहार न्यायालय उज्जैन में दिया गया।
उपरोक्त आशय की जानकारी मालव रक्षा अनुष्ठान के संयोजक आचार्य सत्यम् (सत्यनारायण पुरोहित अधिवक्ता) ने देकर बताया कि कोटक महिन्द्रा बैंक की माधव नगर उज्जैन शाखा के बाहर पीड़ित उपभोक्ता द्वारा सपरिवार सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह की सूचना जब कलेक्टर कार्यालय के समक्ष दी गई, तब बैंक ने पूर्व भवन स्वामी के पक्ष में पारित स्थगन आदेश का जवाब दिया और अगली तारीख को खुलकर बैंक प्रबंधन नीलामी में क्रय किया गया मकान डी.आर.टी. जबलपुर और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों के विपरीत कोटक महिन्द्रा बैंक उपभोक्ता को देने से इंकार कर रहा है। बैंक प्रबंधन के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का आपराधिक परिवाद पीड़ित कोमल दुबे की पत्नि श्रीमती सुनिता ने प्रस्तुत किया और दिनांक 13-05-2025 को पुलिस अधीक्षक को बैंक प्रबंधन के विरुद्ध रिपोर्ट कर एक सप्ताह में न्याय प्राप्त न होने पर सत्याग्रह का सूचना-पत्र जिला एवं पुलिस प्रशासन को पीड़ित कोमल दुबे की ओर से दिया जावेगा। बैंक लोकपाल से भी बैंक की धोखाधड़ी की शिकायत की गई है।