प्रशासनिक

हाथ ठेला गुमटी व्यापारियों ने नगर निगम में किया धरना प्रदर्शन

एमआईसी में पास हुए ठेला गुमटी हटाने के प्रस्ताव के विरोध में की नारेबाजी

उज्जैन। 21 मार्च को हुई एमआईसी की बैठक में हरसिद्धि मंदिर चौराहा, छत्रीचोक व टावर चौक पर ठेला गुमटी को अतिक्रमण बताकर हटाने के संबंध में मनमाने ढंग से प्रस्ताव पारित करने के विरोध में हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ महाकाल ने नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरने की पूर्व सूचना देने के बावजूद नगर निगम का कोई अधिकारी मिलने नहीं पहुंचा तो व्यापारी निगमायुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे लेकिन आयुक्त नहीं मिले तो दो घंटे तक निगमायुक्त कक्ष के बाहर हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ ने नारेबाजी की।
व्यापारी संघ के संजय चौहान ने बताया कि अधिकारियों द्वारा पुलिस प्रशासन को हंगामे की सूचना देकर बुलाया जबकि हम अपनी बात शालीनता से रखते हुए अपनी समस्या का निराकरण चाहते थे। पुलिस प्रशासन द्वारा निगम के अधिकारियों को बुलाकर ज्ञापन दिलाया गया। हाथ ठेला फुटपाथ व्यापारियों ने हरसिद्धि मंदिर चौराहा, छत्रीचोक व टावर चौक पर ठेला गुमटीयों को हटाने का प्रस्ताव अनुचित एवं अव्यवहारीक बताते हुए कहा कि हाथठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ के सदस्य विगत 40 वर्षो से अधिक समय से व्यवसाय कर अपना तथा अपने परिवार का पालन-पोषण करते चले आ रहे है। हाथठेला एवं फुटपाथ व्यापारीयों को विस्थापित करने से हाथठेला एवं फुटपाथ व्यापारीयों के समक्ष आजिविका का संकट उत्पन्न हो जावेगा। तथा आजिविका खतम हो जाने से परिवार आर्थिक संकट में पड़ जावेगा। लगभग 1000 से अधिक हाथठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ के सदस्य महाकाल हरसिद्धि, छत्रीचौक, टावर पर व्यवसाय कर अपनी अजिविका चलाते है जो कि, आजिविका का साधन नष्ट हो जावेगा।
हाथठेला एवं फुटपाथ व्यापारीयो को बेदखल करने का अधिकार टी.वी.सी. के अतिरिक्त किसी को नही है बिना टी.वी.सी. की अनुमति लिए हाथठेला एवं फुटपाथ व्यापारीयों को बेदखल नही किया जा सकता है। 11.06.2020 को आयुक्त की अध्यक्षता में अध्यक्ष क्षितिज सिंदल की अनुपस्थिति में टी.वी.सी. का गठन हुआ है तथा ग्रिन, यलो और रेड झोन का गठन किया गया है।
हाथठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ द्वारा 07.02. 2025 को मुख्यमंत्री को एक आवेदन दिया था तब मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जिलाधीश को समस्या का निराकरण करने हेतु आदेशित किया था तब जिलाधीश द्वारा आयुक्त नगर पालिका को पत्र प्रेषित दिनांक 11.02.2025 को किया था जिसका कं. टीएल 2025/1362 है। शिकायत आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त नगर पालिका निगम उज्जैन को प्रेषित किया गया था। जिसपर से कार्यालय नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा जिलाधीश उज्जैन को पत्र कं. 2117/2025 द्वारा असत्य जानकारी दी गई थी कि, नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ग्रिन, यलो और रेड झोन का निर्धारण नही किया गया है और कोई आदेश जारी नही हुआ है। जबकि टी.वी.सी. नगर विक्रय समिति का गठन हुआ है और दिनांक 11.06.2020 को आयुक्त क्षितिज सिंदल की उपस्थिति में समिति की बैठक हुई है और ग्रिन, यलो एवं रेड झोन का गठन हुआ है।
इस संबध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया था जब मुम्बई के हाथठेला एवं फुटपाथ व्यापारीयों को बेदखल करने की कोशिश की गई थी तब महाराष्ट्र फेरीवाला कान्ती महासंघ की और से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुन्सिपल कार्पोरेशन के विरूद्ध याचिका प्रस्तुत की गई थी जहां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र फेरीवाला कान्ती महासंघ के पक्ष में आदेश देते हुए फेरीवालो को व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
व्यापारियों ने मांग की कि हाथठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ को रोजगार करने की अनुमति प्रदान की जावे व्यापारियों द्वारा अपने व्यवसाय के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण लिया हुआ है जो कि, हाथठेला एवं फुटपाथ व्यापारीयों द्वारा समय पर जमा कराना भी आवश्यक है। हाथठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ हाथ ठेला लगाकर रोजगार करने की अनुमति प्रदान की जावे तथा विकल्प में उन्हे अन्य स्थान उपलब्ध कराया जावे व तब तक हाथठेला एवं फुटपाथ व्यापारीयों को रोजगार की अनुमति प्रदान की जावे या उन्हे पक्की दूकाने बनाकर आंवटित की जावे।

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