प्रशासनिक

नगर निगम ने छीना रोजगार, बेरोजगार पथ विक्रेता बोले पथ विक्रेता कानुन 2014 का पालन कराये सरकार

बार-बार पथ विक्रेताओं को प्रताडित, परेशान और रोजगार बंद करने पर रोक लगाने की मांग की

उज्जैन। 40 वर्षों से अधिक समय से महाकाल, हरसिद्धि, चारधाम, राममंदिर, रामघाट आदि स्थानों पर छोटा-मोटा स्वयं का रोजगार कर अपने व अपने परिवार का भरण-पोषण करने वालों को नगर निगम द्वारा 6 फरवरी को हटा दिया गया। जिसके कारण इनका रोजगार छिन गया और सैकडो पथ विकेता बेरोजगार हो गये। हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ महाकाल ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पथ विक्रेता कानुन 2014 की मंसा अनुसार कानुन का लाभ पथ विक्रेताओं को दिलाये जाने की मांग की। साथ ही बार-बार पथ विक्रेताओं को प्रताडित, परेशान और रोजगार बंद करने पर रोक लगाने की मांग की।
भारतीय मजदूर संघ जिला सहमंत्री संजयसिंह चौहान ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पर आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्री पर्व पर पूर्व व्यवस्था अनुसार 24 फरवरी को सभी पथ विक्रेता देश-दूनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के आने के उपलक्ष्य में और प्रशासन के सहयोग में अपना ठेला गाडी हटा लेंगें। 24 फरवरी तक रोज-रोज परेशान कर रोजगार बंद किया जाता है इन्हें आदेश देकर परेशान न किया जावे, रोजगार करने दिया जावे।
संजयसिंह के अनुसार पथ विक्रेता कानुन 2014 के अनुसार राज्य सरकार ने 2017 में नगरीय आवास विकास एवं नगरीय प्रशासन विभाग में टी.वी.सी कमिटी का नोटीफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन आज तक टी.वी.सी कमेटी गठन के बाद नगर निगम में पथविक्रेताओं के हित में किसी प्रकार की कोई कार्य योजना नही बनीं है। टी.वी.सी. कमेटी 2020 के गठन आदेश के समय शहर में पथ विक्रेताओं को रोजगार के लिए 3 झोनों में लिया है, रेड झोन, जहां पथ विक्रेता नही जा सकता है, ग्रीन झोन, जहां पर पथ विक्रेता रोजगार कर सकता है, और येलो झोन, शहर में जहां साप्ताहिक पथ विक्रेता बाजार लगता है ऐसा निर्णय है। टी.वी.सी. कमेटी 2020 के सिफारीश (आदेश) के बिना पथ विक्रेताओ को स्व रोजगार स्थल से नहीं हटाया जावेगा, कानुन है और नोटीफिकेशन में भी है। जिसके बाद भी पथ विक्रेताओं को स्व रोजगार स्थान से हटाकर उनका रोजगार बंद करा दिया गया है।
पथ विक्रेताओं को पथ विक्रेता सर्वेक्षण के बाद पथ विक्रेता प्रमाण पत्र नगर निगम द्वारा जारी किया गया है जिसपर पी.एम. स्वनिधि योजना का लोन पथ विक्रेता को 10, 20 और 50 हजार तक लोन से कर्ज लेकर स्वरोजगार किया जा रहा है। इस तरह स्वरोजगार बंद करवाने से पथ विक्रेता को लोन अदा करने में काफी परेशानी आ रही है।
टी.वी.सी. कमेटी अध्यक्ष को कई बार आवेदन दिये गये है कि, पथ विक्रेताओं को आने वाली परेशानीयो से दुर किया जावे जहां पर पथ विक्रेता को ग्रीन झोन, येलो झोन में रोजगार करने की अनुमति है उसके अनुसार उसे स्वतंत्रता से रोजगार करने दिया जावे। परन्तु नगर निगम आयुक्त एवं टी.वी सी. कमेटी अध्यक्ष द्वारा आज दिनांक तक पथ विक्रेताओं के हित में कोई योजना निति न बनाते हुए उन्हे स्वरोजगार से हटाकर बैरोजगार करने के आदेश आये दिन दिये जाते है जो कि लिखित में आज तक सूचना के माध्यम से पथ विक्रेता संघ को नही दी गई है और न ही टी.वी.सी. की बैठक में बुलाया जाता है।
पथ विक्रेता कानुन का पालन कराया जावे, 2014 कानुन के अनुसार पथ विक्रेताओं को संरक्षण प्रदान किया जावे और उन्हें स्वरोजगार करने के लिए हॉकर झोन बनाया जावे। टी.वी.सी. कमेटी का विधिवत चुनाव कराया जावे। टी.वी.सी. कमेटी की नियमित बैंठक कराई जावे जिसमें पथ विक्रेता के स्वरोजगार को सुलभ और पथ विक्रेताओं को लाभ मिल सके और कानुन का दुरूप्योंग करने वाले नगर निगम अधिकारी, कर्मचारियों पर विधिवत कार्यवाही की जावे। पथ विक्रेता अर्जुन कहार, राहुल प्रजापत, जीवन चौधरी, केशव, आरती पांचाल, बलिराम योगेश, नरेश चौहान, कुन्ती चौहान, माया जाट, गौरव सोनी, रणबीर चौहान, किरण मेहरा, संतोष, लक्ष्मीबाई, दीपक, हीराबाई, नाथूलाल, शिवकान्ता, मुबारक खान, रवि प्रजापत, बाबुलाल ने संभागायुक्त के साथ ही कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ ही सांसद, विधायक उत्तर क्षेत्र, नगर अध्यक्ष भाजपा, महापौर के नाम पत्र सौंपकर मांग की कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमें हमारा व्यापार करने दिया जाए।

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